हरियाणा HSSC CET पॉलिसी में हुए 6 बड़े बदलाव: नोटिफिकेशन

 



Haryana HSSC CET Policy Gazette Notification: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिसका सीधा असर ग्रुप C और D पदों की भर्तियों पर पड़ेगा । ये बदलाव 11 जुलाई, 2025 को नोटिफाई किए गए हैं और 25 मई, 2025 से प्रभावी हैं । यदि आप हरियाणा में सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो आइए समझते हैं इन बदलावों का मतलब:

CET पॉलिसी 2024 में हुए मुख्य संशोधन:

दिसंबर 31, 2024 को नोटिफाई की गई मूल “पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C एंड D पोस्ट्स थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2024” से कई महत्वपूर्ण प्रावधान हटा दिए गए हैं । ये बदलाव भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की ओर इशारा करते हैं।

यहाँ प्रमुख परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

  • स्किल/लिखित परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा में ढील:
    • पुरानी पॉलिसी (ग्रुप C – पैरा 7 (iii)): पहले, ग्रुप C पदों के लिए किसी आवेदक को स्किल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक नहीं माना जाता था, जब तक कि वह विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता था । इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है ।
    • पुरानी पॉलिसी (ग्रुप D – पैरा 8 (iii)): इसी तरह, ग्रुप D पदों के लिए भी, आवेदक तब तक चयन के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं थे जब तक कि वे विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते थे । इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है ।
    • प्रभाव: इसका मतलब है कि स्किल/लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने की सख्त आवश्यकता अब नहीं रही। यह संभावित रूप से उन उम्मीदवारों को भी आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है जो अपनी योग्यताएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं।
  • ग्रुप C पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव:
    • पुरानी पॉलिसी (पैरा 9 (i) से (vii)): “प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप-C पोस्ट्स” का पूरा विस्तृत खंड हटा दिया गया है। इस खंड में पहले शामिल था:
      • पदों का विज्ञापन कैसे होगा और CET मेरिट के आधार पर आवेदन कैसे आमंत्रित किए जाएंगे ।
      • स्किल/लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या (विज्ञापित पदों का दस गुना) ।
      • CET अंकों में टाई (tie) होने पर प्रक्रिया ।
      • समान योग्यता वाले पदों के लिए कॉमन स्किल/लिखित परीक्षा आयोजित करने की आयोग की क्षमता ।
      • यदि उम्मीदवारों की संख्या कम हो तो आवेदन की तारीख बढ़ाने का प्रावधान ।
      • चयन के लिए स्किल/लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक (सामान्य के लिए 50%, आरक्षित के लिए 40%) ।
      • लिखित/स्किल परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन, सिफारिश या वेटिंग लिस्ट (waiting list) के लिए शॉर्टलिस्टिंग (shortlisting) प्रक्रिया ।
      • अतिरिक्त अंकों (जैसे पुलिस भर्ती में NCC) सहित कुल अंकों की गणना ।
      • पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह गए पदों का पुनः विज्ञापन ।
      • भविष्य में स्किल/लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या तय करने के सूत्र की समीक्षा करने का आयोग का अधिकार ।
    • प्रभाव: इस विस्तृत खंड को हटाने का मतलब है कि CET के बाद ग्रुप C भर्ती प्रक्रिया में बड़ा पुनर्गठन या सरलीकरण हुआ है। नई प्रक्रिया का सटीक विवरण संभवतः बाद की सूचनाओं में दिया जाएगा।
  • ग्रुप D पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव:
    • पुरानी पॉलिसी (पैरा 10): “प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप-D पोस्ट्स” को हटा दिया गया है । इस खंड में पहले बताया गया था कि आयोग CET अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, पदों का विज्ञापन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेदन आमंत्रित करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को नाम भेजेगा ।
    • प्रभाव: ग्रुप C की तरह, ग्रुप D पदों के लिए भी CET अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और सिफारिश की सीधी प्रक्रिया को हटा दिया गया है, जो एक संशोधित दृष्टिकोण का संकेत है।
  • सिफारिश और वेटिंग लिस्ट के प्रावधानों का विलोपन:
    • पुरानी पॉलिसी (पैरा 11): “रिकमेंडेशन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट(्स) बाय द कमीशन” (आयोग द्वारा उम्मीदवार/उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश) प्रावधान को हटा दिया गया है । इसमें मेरिट के क्रम में पात्र उम्मीदवारों की सिफारिश और शामिल होने के 90 दिनों के बाद समान वेतन स्तर के पद पर आगे के चयन के लिए शामिल हुए उम्मीदवारों की अयोग्यता का विवरण शामिल था, जब तक कि वे नए CET अंक प्राप्त न कर लें ।
    • पुरानी पॉलिसी (पैरा 12): “वेटिंग लिस्ट” (प्रतीक्षा सूची) से संबंधित प्रावधान को भी हटा दिया गया है । इस खंड में पहले कहा गया था कि वेटिंग लिस्ट के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।
    • प्रभाव: इन अनुभागों को हटाने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार की सिफारिशों और वेटिंग लिस्ट के प्रबंधन के तरीके में बदलाव आया है।

ये संशोधन, जो 25 मई, 2025 से प्रभावी हैं, CET के माध्यम से हरियाणा में सरकारी भर्ती के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देते हैं । उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और सामान्य प्रशासन विभाग से आगे की सूचनाओं के लिए अपडेट रहना चाहिए ताकि संशोधित प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता मिल सके।

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